14 साल की नाबालिग को 2 महीने पहले शहर में ही गुपचुप ब्याह गया,धारा 144 लागू, मनमानी नहीं चलेगी |

इंदौर। नाबालिग नवविवाहिता को 2 महीने बीत जाने के बाद भी मायके नहीं भेजना दूल्हे पक्ष को महंगा पड़ गया। पिता को बार-बार जुलूसिया के यहां मिलने दिया गया और न ही उसे मायके जाने दिया गया। इससे नाराज पिता ने चाइल्ड हेल्पलाइन से शिकायत दर्ज करवा दी।

विवाह स्थल के संचालक, पंडित, परिवारजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और नाबालिग के विवाह का खुलासा हुआ। आरोप है कि चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा की गई जांच में पाया गया कि नाबालिग को जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया था। यह शादी बिना किसी सरकारी दस्तावेज के संपन्न हुई थी।

लड़की के माता-पिता ने लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बालिका की उम्र 14 वर्ष 4 महीने प्रमाणित हुई। बालिका की आयु का प्रमाण पत्र और शादी के वीडियो एवं फोटो के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस की तानाशाही… ऐरे-गैरे की रिपोर्ट नहीं लिखते

विवाह रजिस्टर की जांच में पाया गया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र के युवक द्वारा किया गया था, जो कि अवैध है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

धारा 144 लागू, मनमानी नहीं चलेगी

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि शादी के वीडियो और फोटो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में विवाह स्थल के संचालक, पंडित और परिवारजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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