नया नियम – तीन वर्ष से छोटे बच्चों को नहीं मिलेगा स्कूल में प्रवेश !

इंदौर, नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। एमपी बोर्ड के निजी स्कूल संचालक आयु सीमा को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। इस बार सरकार की ओर से नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम 3 वर्षों की आयु सीमा तय की गई है।

नए नियम के प्रावधान – एमपी बोर्ड के निजी स्कूल संचालकों में भ्रम की स्थिति

शैक्षणिक सत्र 2024-25 नर्सरी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों की आयु 3 वर्ष होनी चाहिए। इस नियम को लेकर कई स्कूल संचालकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

  1. आयु सीमा: न्यूनतम 3 वर्ष।
  2. प्रवेश प्रक्रिया: नर्सरी में प्रवेश के लिए यह आयु सीमा लागू होगी।
  3. पालन: सभी स्कूलों को इस नियम का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

जांच और पालन की प्रक्रिया

शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से डीपीआई द्वारा किया जाता है। स्कूलों में प्रवेश के लिए इस नियम का पालन कैसे किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी।

स्कूलों की प्रतिक्रिया

कुछ स्कूलों ने इस नियम का उल्लंघन किया है। उन स्कूलों में प्रवेश के लिए 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी दाखिला दिया गया है। यह उल्लंघन गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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